{"_id":"6a14924e6480914f8a0908f6","slug":"two-murder-accused-acquitted-in-gangster-case-bahraich-news-c-98-1-slko1007-150116-2026-05-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bahraich News: हत्या के दो अभियुक्त गैंगस्टर के मामले में दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bahraich News: हत्या के दो अभियुक्त गैंगस्टर के मामले में दोषमुक्त
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बहराइच। महिला व उसके तीन बच्चों की हत्या के मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पा चुके दो अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में सोमवार को एडीजे पंचम की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने यह फैसला डिप्टी चीफ एलएडीसी की पैरवी और बहस सुनने के बाद सुनाया। वहीं, हत्या का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है। दोनों अभियुक्त जिला जेल में निरुद्ध हैं।
फखरपुर थाने के तत्कालीन एसओ परमानंद तिवारी ने पांच दिसंबर 2021 को तेलियनपुरवा ततेहरा गांव निवासी ननकू और सलमान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
विवेचना अधिकारी ने आरोपपत्र में बताया था कि पांच दिसंबर 2021 को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक सक्रिय अपराधी गिरोह के सदस्य ननकू और सलमान खां इलाके में हैं। दोनों को 11 और 12 सितंबर 2021 को मुंबई के मुंब्रा इलाके की निवासी महिला मेरीकाशी कत्रायन तथा उनके बच्चों राजाती, जोसेफ और सौंदर्या कत्रायन की हत्या के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का गैंगचार्ट तैयार कर अदालत में पेश किया।
विज्ञापन
एडीजे पंचम सुनील कुमार की अदालत में 22 मई को गैंगचार्ट पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल फिरोज अहमद खां ने गैंगचार्ट को फर्जी बताते हुए उसे खारिज करने की दलील दी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों को सक्रिय अपराधी बताते हुए गैंगचार्ट को सही ठहराया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ननकू और सलमान को गैंगस्टर के मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया।
सत्र न्याधीश ने सुनाई थी फांसी की सजा
वर्ष 2025 में महिला और तीन मासूम बच्चों की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ननकू और सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी। यह मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में लंबित है। फिलहाल दोनों आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध हैं।
फखरपुर थाने के तत्कालीन एसओ परमानंद तिवारी ने पांच दिसंबर 2021 को तेलियनपुरवा ततेहरा गांव निवासी ननकू और सलमान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विवेचना अधिकारी ने आरोपपत्र में बताया था कि पांच दिसंबर 2021 को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक सक्रिय अपराधी गिरोह के सदस्य ननकू और सलमान खां इलाके में हैं। दोनों को 11 और 12 सितंबर 2021 को मुंबई के मुंब्रा इलाके की निवासी महिला मेरीकाशी कत्रायन तथा उनके बच्चों राजाती, जोसेफ और सौंदर्या कत्रायन की हत्या के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का गैंगचार्ट तैयार कर अदालत में पेश किया।
Trending Videos
एडीजे पंचम सुनील कुमार की अदालत में 22 मई को गैंगचार्ट पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल फिरोज अहमद खां ने गैंगचार्ट को फर्जी बताते हुए उसे खारिज करने की दलील दी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों को सक्रिय अपराधी बताते हुए गैंगचार्ट को सही ठहराया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ननकू और सलमान को गैंगस्टर के मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया।
सत्र न्याधीश ने सुनाई थी फांसी की सजा
वर्ष 2025 में महिला और तीन मासूम बच्चों की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ननकू और सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी। यह मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में लंबित है। फिलहाल दोनों आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध हैं।