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Ballia Crime: दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, 19 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 19 Feb 2026 02:05 AM IST
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सार

Ballia Crime News: बलिया जिले की अदालत ने करीब 19 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया। दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी को उम्रकैद हुई। इसके  साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया।

Khadipur double murder case convict gets life imprisonment in ballia
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला प्रिंट/एजेंसी
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विस्तार

बलिया जिले में करीब 19 साल पुराने खादीपुर मल्लाही चक दोहरे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (4) ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान गांव के ही आरोपी शैलेश कुर्मी को दोषी पाया। इसके बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 25 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया।
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ये है पूरा मामला
बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के खादीपुर मल्लाही चक निवासी लक्ष्मण साहनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 अगस्त 2007 को उसके गांव में भारी फोर्स आई थी और शंकर मल्लाह को अपने साथ लेकर शातिर बादमाशों के यहां छापा मार रही थी। जिसकी जानकारी शैलेश को हो गई। 
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इसी रंजिश में गांव के पश्चिम राधा किसुन को पकड़कर गोली मार दी गई। इस घटना में दो-तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिसमें राधा किसुन व स्वामी नाथ की मौत हो गई। इस मामले में वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना पड़ेगा।
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