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Ballia News: जानलेवा हमले में सगे दो भाइयों सहित चार दोषियों को उम्रकैद

Sat, 18 Jul 2026 02:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 02:11 AM IST
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Life imprisonment for four people, including two brothers, in a murderous attack
बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने आठ साल पुराने गैर-इरादतन हत्या, मारपीट और धमकी देने के मामले में सगे दो भाइयों गनेश यादव व अवधेश यादव और रोहित यादव, सदानन्द यादव को दोषी पाया। उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 1.26 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
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नगरा थाना क्षेत्र के देवड़िया गांव में वर्ष 2018 में होली के दिन जानलेवा हमला हुआ था। पीड़ित राकेश सिंह निवासी देवड़िया ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि दो मार्च 2018 की सुबह घर से बाहर निकले थे। घर के पास पहले से मौजूद अवधेश यादव, रोहित यादव, गणेश यादव तथा सदानंद यादव लाठी-डंडे लेकर खड़े थे। आरोप है कि चारों ने राकेश सिंह पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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घटना के बाद घायल का इलाज पहले स्थानीय स्तर पर कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी स्थित सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर रेफर किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार मार्च को चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक धर्मेंद्र यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान, चिकित्सीय अभिलेख और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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