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Ballia News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 11:27 PM IST
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Life imprisonment for murder convict
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बलिया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के जलालपुर नई बस्ती में मल्लाह परिवार के घर आने जाने से एतराज जताने के रंजिश को लेकर हुए हत्याकांड के मामले में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल की न्यायालय ने सुनवाई की।
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उसी गांव के अभियुक्त धर्मेन्द्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के जलालपुर नई बस्ती में 30 मई 2021 को नई बस्ती निवासी वादी मुकदमा ओमप्रकाश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर आरोपी का आना जाना था जो उसके भाई का जितेंद्र को खराब लगता था। यह कहते हुए मना करता था कि हमारे घर में बहू बेटियां हैं, हमारे यहां मत आओ। इससे आरोपी नाराज हो गया तथा जितेंद्र को बगल स्थित निर्माणाधीन मकान में ले जाकर हत्या कर दी। काफी देर तक जितेंद्र वापस नहीं आया। मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया तो धर्मेंद्र भाग रहा था और भाई की लाश जमीन पर पड़ी थी सिर पर गहरी चोट थी।
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