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Ballia News: पिता, दो बेटों सहित छह दोषियों को दस-दस साल की सजा
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बलिया। बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बड़की सेरिया गांव में 20 वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश को लेकर हुए कातिलाना हमला के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या(04) मोहम्मद फैज अहमद की न्यायालय ने पिता, दो पुत्रों सहित छह अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार दिया।
अभियुक्त पिता रामानंद गोड़, बेटा जवाहर गोड़ व मुन्नी लाल, विजेंद्र वर्मा, जयचंद गोड़, शिव कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए दस-दस साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। और 45-45 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायालय ने इसी के क्रॉस केस में साक्ष्य के अभाव में अधिवक्ता संजय सिंह समेत परिवार के सभी सदस्यों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है।
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बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बड़की सेरिया गांव में 27 नवंबर 2006 को शाम चुनावी रंजिश में घटित हुआ था।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्तों ने हत्या के उद्देश्य से वादी पक्ष पर गोली चलाकर हमला किया था। गोली लगने से वादी पक्ष के लोग घायल हुए थे। आरोपितों ने मारपीट कर भी कई लोगों को चोटिल किया था।
घटना में जान जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मिथिलेश सिंह के तहरीर पर हत्या का प्रयास, घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करना सहित अन्य मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने शेर थाना बांसडीह रोड निवासी जवाहर गोड़, भाई मुन्नी लाल, पिता रामानंद गोड़, विजेंद्र वर्मा, जयचंद गोड़, शिव कुमार को दोषी माना। यह फैसला पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आया।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है।
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अभियुक्त पिता रामानंद गोड़, बेटा जवाहर गोड़ व मुन्नी लाल, विजेंद्र वर्मा, जयचंद गोड़, शिव कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए दस-दस साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। और 45-45 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
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जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायालय ने इसी के क्रॉस केस में साक्ष्य के अभाव में अधिवक्ता संजय सिंह समेत परिवार के सभी सदस्यों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है।
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बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बड़की सेरिया गांव में 27 नवंबर 2006 को शाम चुनावी रंजिश में घटित हुआ था।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्तों ने हत्या के उद्देश्य से वादी पक्ष पर गोली चलाकर हमला किया था। गोली लगने से वादी पक्ष के लोग घायल हुए थे। आरोपितों ने मारपीट कर भी कई लोगों को चोटिल किया था।
घटना में जान जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मिथिलेश सिंह के तहरीर पर हत्या का प्रयास, घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करना सहित अन्य मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने शेर थाना बांसडीह रोड निवासी जवाहर गोड़, भाई मुन्नी लाल, पिता रामानंद गोड़, विजेंद्र वर्मा, जयचंद गोड़, शिव कुमार को दोषी माना। यह फैसला पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आया।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है।