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Ballia News: जनगणना कार्य में लापरवाही पर शिक्षक निलंबित
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बलिया। जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बीएसए मनीष सिंह ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है।
बीएसए कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सोहांव के प्राथमिक विद्यालय रामपुर में तैनात सहायक अध्यापक विनोद कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जनगणना विभाग की ओर से बीएसए कार्यालय को सूचना दी गई थी कि संबंधित शिक्षक को जनगणना कार्य के लिए प्रगणक नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित समय पर जनगणना कार्य प्रारंभ नहीं किया। कई बार संपर्क करने के प्रयास भी किए गए। लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया।
आरोप है कि 31 मई 2026 तक उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा नहीं किया गया। जिससे महत्वपूर्ण सरकारी कार्य प्रभावित हुआ। बीएसए ने अपने आदेश में कहा है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में इस प्रकार की उदासीनता गंभीर प्रकृति की है और यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण एवं अपील) नियमावली के विपरीत है। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक विनोद कुमार को प्राथमिक विद्यालय रामपुर, शिक्षा क्षेत्र सोहांव से संबद्ध रखा गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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इनसेट-
जांच रिपोर्ट के बाद होगा अंतिम निर्णय
शिक्षक पर लगाए गए आरोप की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में खंड शिक्षाधिकारी सीयर सुनील कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि संबंधित अध्यापक के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र बीएसए से अनुमोदित कराकर अपचारी कर्मचारी लिखित अभिकथन प्राप्त कर तथ्यपरक सुसंगत जांच आख्या 15 दिन के अंदर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आरोपों की पुष्टि या खंडन के आधार पर अंतिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो शिक्षक के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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बीएसए कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सोहांव के प्राथमिक विद्यालय रामपुर में तैनात सहायक अध्यापक विनोद कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जनगणना विभाग की ओर से बीएसए कार्यालय को सूचना दी गई थी कि संबंधित शिक्षक को जनगणना कार्य के लिए प्रगणक नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित समय पर जनगणना कार्य प्रारंभ नहीं किया। कई बार संपर्क करने के प्रयास भी किए गए। लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया।
आरोप है कि 31 मई 2026 तक उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा नहीं किया गया। जिससे महत्वपूर्ण सरकारी कार्य प्रभावित हुआ। बीएसए ने अपने आदेश में कहा है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में इस प्रकार की उदासीनता गंभीर प्रकृति की है और यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण एवं अपील) नियमावली के विपरीत है। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक विनोद कुमार को प्राथमिक विद्यालय रामपुर, शिक्षा क्षेत्र सोहांव से संबद्ध रखा गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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जांच रिपोर्ट के बाद होगा अंतिम निर्णय
शिक्षक पर लगाए गए आरोप की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में खंड शिक्षाधिकारी सीयर सुनील कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि संबंधित अध्यापक के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र बीएसए से अनुमोदित कराकर अपचारी कर्मचारी लिखित अभिकथन प्राप्त कर तथ्यपरक सुसंगत जांच आख्या 15 दिन के अंदर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आरोपों की पुष्टि या खंडन के आधार पर अंतिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो शिक्षक के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।