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UP: टेंट कारोबारी हत्याकांड, आरोपी की 14 घंटे की रिमांड मंजूर की; हथियार की बरामदगी के लिए होगी पूछताछ

अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 18 Mar 2026 10:43 PM IST
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सार

Ballia News: विवेचक ने बताया कि जिला कारागार मऊ से बरामदगी स्थल 90 किमी.की दूरी पर है। आरोपी का मेडिकल कराने और विवेचना की निरंतरता बनाए रखने के लिए आरेापी की 20 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की थी। 

Tent Businessman Murder Case Accused Granted 14 Hour Remand Interrogation Conducted for Weapon
टेंट कारोबारी हत्याकांड में आरोपी की रिमांड। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

UP Crime: हल्दी थाना क्षेत्र के निरुपुर चट्टी पर 20 सितंबर 2025 की शाम टेंट कारोबारी सुनील यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में अहम प्रगति हुई है। मुख्य आरोपी अजीत चौबे को लेकर अदालत ने पुलिस को सीमित समय के लिए रिमांड प्रदान किया है, जिससे मामले की विवेचना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शैलेश पांडेय की अदालत में हल्दी थानाध्यक्ष एवं विवेचक राजू राय द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में बताया गया कि आरोपी अजीत चौबे ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने अपने बयान में कहा कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल को उसने वारदात के बाद ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के पास बैजू बाबा स्थान के बगल में झाड़ियों में फेंक दिया था। आरोपी ने यह भी कहा कि वह स्वयं मौके पर चलकर हथियार की बरामदगी करा सकता है।

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पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस की ओर से अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि आरोपी इस समय जिला कारागार मऊ में निरुद्ध है और वहां से बरामदगी स्थल की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। ऐसे में आरोपी को मौके पर ले जाकर हथियार बरामद करने, उसका मेडिकल परीक्षण कराने तथा विवेचना की प्रक्रिया को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए 20 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम शैलेश पांडेय की अदालत ने पुलिस को आंशिक राहत देते हुए 19 मार्च को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, कुल 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की। अदालत ने यह रिमांड चार शर्तों के साथ प्रदान किया है, जिनका पालन पुलिस को अनिवार्य रूप से करना होगा।

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

थानाध्यक्ष राजू राय ने बताया कि हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी मामले की जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से रिमांड की मांग की गई थी। उन्होंने भरोसा जताया कि रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी के निशानदेही पर हथियार बरामद कर लेगी, जिससे केस को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

गौरतलब है कि आरोपी अजीत चौबे ने कुछ दिन पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण किया था। मामले के अन्य आरोपी भी न्यायालय में पेश हो चुके हैं। पुलिस अब इस हत्याकांड के सभी पहलुओं को जोड़ते हुए साक्ष्य जुटाने में जुटी है, ताकि दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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