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Ballia News: मां और बेटी से दुष्कर्म में ट्यूशन टीचर को उम्रकैद, कोर्ट ने 32 हजार रुपये का ठोका जुर्माना

अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 30 Jan 2026 10:53 AM IST
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सार

Ballia Crime News: बलिया जिले में कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर मां- बेटी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

Tuition teacher sentenced to life imprisonment for molesting mother and daughter in ballia
दोषी को उम्रकैद - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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बलिया जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग और उसकी मां के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मनीष पांडेय को दोषी पाया। मनीष को आजीवन कारावास और 32000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।

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क्या है पूरा मामला
वादिनी ने थाना कोतवाली में तीन जुलाई 2023 को तहरीर दी कि आरोपी मनीष पांडेय निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली (बलिया) ने उसकी नहाते समय चुपके से वीडियो बना ली थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी पुत्री को घर पर आकर ट्यूशन पढ़ाता था।
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22 मई को उसकी पुत्री के साथ भी दुष्कर्म कर वीडियो बना ली और धमकी दी कि किसी को बताया तो वायरल कर देंगे। धमकी देकर उसकी पुत्री के साथ तीन बार दुष्कर्म किया। मामले में थाना कोतवाली पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 

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विवेचक ने आरोपी के पास से मोबाइल बरामद कर घटना के महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कुल छह गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मनीष पांडेय पर दोष साबित पाया और सजा सुनाई।

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