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Ballia News: मानक विहीन दो लॉज सील
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नगर के स्टेशन के समीप स्थित लाज को सील करते पुलिसकर्मी।संवाद
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बलिया। शहर में मानक के विपरीत संचालित होटल एवं लॉजों के खिलाफ जिला प्रशासन ने रविवार को जांच अभियान चलाया। बिना पंजीकरण एवं सुरक्षा मानकों के स्टेशन के पास गली में संचालित दो लॉज को सील कर दिया। जांच की जानकारी होने पर अधिकतर संचालक शटर का ताला बंद कर भाग गए।
दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन जिले में संचालित होटल, लॉज और मैरिज हॉल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है।
जिले में 110 से अधिक होटल, लगभग 200 लॉज तथा 300 से अधिक मैरिज हॉल संचालित हैं, जबकि इनमें से केवल 19 होटल, लॉज व मैरिज हाॅल का ही पंजीकरण है। सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने कोतवाली पुलिस, ओक्डेनगंज चौकी एवं महिला थाना पुलिस के साथ स्टेशन के आसपास संचालित होटल व लॉज की जांच की। चेकिंग की खबर पर ताबड़ तोड़ लॉजों के शटर गिरने लगे।
सीटी मजिस्ट्रेट ने दवा केंद्र की गली में संचालित दो लॉज की जांच के दौरान आग से बचाव के उपकरण व पंजीकरण संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर दोनों को सील कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने शहर के कई होटल, लॉज में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों और वैधानिक दस्तावेजों की जांच किया।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि होटल, लॉज और मैरिज हाल में सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर कमियां दूर नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पांच महीने पहले 11 होटल व लॉज के खिलाफ नोटिस जारी कर लगाई थी रोक : शहर में बिना लाइसेंस के संचालित 11 होटलों पर जनवरी में प्रशासन ने रोक लगा दी है। यहां लोगों के ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जबकि संबंधित होटल संचालकों को पंजीकरण संबंधी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी कराने की चेतावनी देते हुए पंजीकरण पूरा होने से पूर्व होटल या लाज में गतिविधियां बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने बताया कि सराय अधिनियम 1867 की धारा तीन के तहत बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण के होटल, लाज या सराय में ठहरना प्रतिबंधित है।
रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सेंट्रल होटल, आरएंडजी होटल, विक्रम होटल, रायल होटल, रसड़ा के वार्ड नंबर पांच स्थित होटल, चंद्रशेखर नगर बहेरी स्थित गिरजा होटल, हैबतपुर के तृप्ती होटल और होटल सुरेश के कागज अधूरे मिले।
दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन जिले में संचालित होटल, लॉज और मैरिज हॉल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है।
जिले में 110 से अधिक होटल, लगभग 200 लॉज तथा 300 से अधिक मैरिज हॉल संचालित हैं, जबकि इनमें से केवल 19 होटल, लॉज व मैरिज हाॅल का ही पंजीकरण है। सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने कोतवाली पुलिस, ओक्डेनगंज चौकी एवं महिला थाना पुलिस के साथ स्टेशन के आसपास संचालित होटल व लॉज की जांच की। चेकिंग की खबर पर ताबड़ तोड़ लॉजों के शटर गिरने लगे।
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सीटी मजिस्ट्रेट ने दवा केंद्र की गली में संचालित दो लॉज की जांच के दौरान आग से बचाव के उपकरण व पंजीकरण संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर दोनों को सील कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने शहर के कई होटल, लॉज में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों और वैधानिक दस्तावेजों की जांच किया।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि होटल, लॉज और मैरिज हाल में सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर कमियां दूर नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पांच महीने पहले 11 होटल व लॉज के खिलाफ नोटिस जारी कर लगाई थी रोक : शहर में बिना लाइसेंस के संचालित 11 होटलों पर जनवरी में प्रशासन ने रोक लगा दी है। यहां लोगों के ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जबकि संबंधित होटल संचालकों को पंजीकरण संबंधी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी कराने की चेतावनी देते हुए पंजीकरण पूरा होने से पूर्व होटल या लाज में गतिविधियां बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने बताया कि सराय अधिनियम 1867 की धारा तीन के तहत बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण के होटल, लाज या सराय में ठहरना प्रतिबंधित है।
रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सेंट्रल होटल, आरएंडजी होटल, विक्रम होटल, रायल होटल, रसड़ा के वार्ड नंबर पांच स्थित होटल, चंद्रशेखर नगर बहेरी स्थित गिरजा होटल, हैबतपुर के तृप्ती होटल और होटल सुरेश के कागज अधूरे मिले।