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Balrampur News: 29 वर्ष बाद चोरी में दो को सुनाई गई सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 18 Sep 2025 01:16 AM IST
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Two sentenced for theft after 29 years
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बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल आनंद ने बुधवार को चोरी के दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों को 3500-3500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 29 वर्ष के बाद चोरी के मुकदमे का फैसला हुआ है।
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जरवा क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर निवासी वनरक्षक राम अवध यादव ने 13 मई 1996 को एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि विपक्षी तुलसीपुर क्षेत्र के धनहाकला निवासी झब्बू व तानी के कब्जे से चोरी की लकड़ी बरामद की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद झब्बू व तानी को चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। केस दर्ज होने के समय दोनों ने सात-सात दिन जेल में बिताया था।
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