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Banda News: अलग-अलग सात मामलों में 10 दोषियों को 24600 रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Fri, 21 Nov 2025 12:31 AM IST
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बांदा। विभिन्न न्यायालयों ने अलग-अलग सात मामलों में 10 दोषियों को 24600 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।पुलिस के आपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा दिलाए जाने के क्रम में बदौसा थाने में दर्ज मारपीट के दोषी उतरवां गांव निवासी शिवलाल 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया। फतेहगंज में घर में घुसकर मारपीट करने वाले दोषी भदैया गांव निवासी रामलखन, वीरेन्द्र 4000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
अतर्रा कोतवाली के दोषी सेमरिया कुशल गांव निवासी रविन्द्र को 100 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया। थाना कमासिन पर आर्म्स एक्ट के दोषी बेनामऊ गांव निवासी विजयनरायन को 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया। कोतवाली नगर पर मारपीट के दोषी मर्दननाका मोहल्ला निवासी भोला को 4500 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया।
कोतवाली नगर पर मारपीट में बलखंडी नाका मोहल्ला निवासी पुइयां, व क्योटरा पहाड़ तले निवासी अमित को 8000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया। थाना मटौंध पर मारपीट के त्रिवेणी गांव निवासी लल्लू व कुसमा को 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया है।
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अतर्रा कोतवाली के दोषी सेमरिया कुशल गांव निवासी रविन्द्र को 100 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया। थाना कमासिन पर आर्म्स एक्ट के दोषी बेनामऊ गांव निवासी विजयनरायन को 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया। कोतवाली नगर पर मारपीट के दोषी मर्दननाका मोहल्ला निवासी भोला को 4500 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया।
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कोतवाली नगर पर मारपीट में बलखंडी नाका मोहल्ला निवासी पुइयां, व क्योटरा पहाड़ तले निवासी अमित को 8000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया। थाना मटौंध पर मारपीट के त्रिवेणी गांव निवासी लल्लू व कुसमा को 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया है।