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Banda News: अवैध मौरंग परिवहन करते 23 वाहन पकड़े गए
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:29 PM IST
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फोटो - 28 खदान में पकड़े गए वाहनों के साथ टीम। स्त्रोत : स्वयं
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बांदा। बबेरू तहसील क्षेत्र के मरका खादर खंड संख्या-तीन में संयुक्त टीम ने छापा मारकर 23 वाहनों को अवैध मौरंग ओवरलोडिंग में पकड़ लिया। इन वाहनों से छोड़ी गई 135 घन मीटर मौरंग को भी कब्जे में ली है। टीम ने वाणिज्य कर विभाग की ओर से राजस्व को 44 लाख की क्षति माना है। पट्टा संचालक के खिलाफ खनिज अधिनियम व ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक, एसडीएम सदर नमन मेहता, एसडीएम पैलानी अंकित सिंह, खान निरीक्षक गौरव गुप्ता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल की टीम ने संयुक्त रूप से बीती रात बबेरू तहसील क्षेत्र में चल रही मरका खादर खंड संख्या-तीन में छापा मारकर कांटा स्थल से 23 वाहनों को अवैध रूप से मौरंग परिवहन व ओवरलोडिंग में पकड़ लिया।
टीम के छापा मारने से इन वाहनों से गिराई गई 135 घन मीटर मौरंग भी बरामद की है। वाणिज्य कर विभाग ने इसे 44 लाख की राजस्व क्षति माना है। सभी वाहनों को थाने में पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया है। जिला खनिज अधिकारी राज रंजन ने बताया कि मौरंग के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए बांदा सदर से टीम गठित कर रेंडम जांच की गई तो मरका खादर खदान में मौरंग का अवैध परिवहन मिला है। पट्टा संचालक के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक, एसडीएम सदर नमन मेहता, एसडीएम पैलानी अंकित सिंह, खान निरीक्षक गौरव गुप्ता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल की टीम ने संयुक्त रूप से बीती रात बबेरू तहसील क्षेत्र में चल रही मरका खादर खंड संख्या-तीन में छापा मारकर कांटा स्थल से 23 वाहनों को अवैध रूप से मौरंग परिवहन व ओवरलोडिंग में पकड़ लिया।
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टीम के छापा मारने से इन वाहनों से गिराई गई 135 घन मीटर मौरंग भी बरामद की है। वाणिज्य कर विभाग ने इसे 44 लाख की राजस्व क्षति माना है। सभी वाहनों को थाने में पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया है। जिला खनिज अधिकारी राज रंजन ने बताया कि मौरंग के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए बांदा सदर से टीम गठित कर रेंडम जांच की गई तो मरका खादर खदान में मौरंग का अवैध परिवहन मिला है। पट्टा संचालक के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।