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Banda News: यौन शोषण के मामले में आरोपी को मिली जमानत
Mon, 22 Jun 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Mon, 22 Jun 2026 12:37 AM IST
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बांदा। नरैनी थानाक्षेत्र में दो माह पहले दर्ज हुई प्राथमिकी में अपहरण, यौन शोषण और देह व्यापार के लिए सौदा करने के मामले में आरोपी नसीरुद्दीन को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत दी है।
नरैनी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 22 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि सकरिया पुरवा अंश जमवारा निवासी नसीरुद्दीन उनकी बेटी को फुसला कर ले गया था। उसका यौन शोषण किया और देह व्यापार के लिए किसी से सौदा किया। इस मामले में पुलिस ने नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि नसीरुद्दीन से उसका पांच साल से रिश्ता है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील दी कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। पीड़िता बालिग है और दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस डायरी, पीड़िता के बयान व शैक्षिक अभिलेखों का अवलोकन किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पीयूष कुमार मिश्र ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी नसीरुद्दीन की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने 75 हजार रुपये के निजी मुचलके व समान धनराशि की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया।
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नरैनी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 22 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि सकरिया पुरवा अंश जमवारा निवासी नसीरुद्दीन उनकी बेटी को फुसला कर ले गया था। उसका यौन शोषण किया और देह व्यापार के लिए किसी से सौदा किया। इस मामले में पुलिस ने नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि नसीरुद्दीन से उसका पांच साल से रिश्ता है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील दी कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। पीड़िता बालिग है और दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस डायरी, पीड़िता के बयान व शैक्षिक अभिलेखों का अवलोकन किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पीयूष कुमार मिश्र ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी नसीरुद्दीन की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने 75 हजार रुपये के निजी मुचलके व समान धनराशि की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया।
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