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Banda News: सात साल पुराने सड़क हादसे में बस चालक संदीप कुमार बरी

Sat, 25 Jul 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 25 Jul 2026 12:04 AM IST
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Bus driver Sandeep Kumar acquitted in seven-year-old road accident case.
बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्यवीर सिंह ने सात साल पुराने एक सड़क हादसे के मामले में बस चालक संदीप कुमार को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 2017 में हुए एक हादसे से जुड़ा था। इसमें एक युवक रोहित कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण यह फैसला सुनाया है।
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यह घटना 4 मई 2017 को सुबह करीब 10:30 बजे बांदा में हुई थी। महोबा डिपो की रोडवेज बस के चालक संदीप कुमार पर आरोप था कि उसने बाइक सवार रोहित कुमार को टक्कर मार दी। हादसे में रोहित कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक के पिता जगदीश प्रसाद ने कोतवाली नगर थाने में बस चालक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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अभियोजन पक्ष आरोपी संदीप कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि केवल दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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