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Banda News: छेड़खानी और मारपीट के दोषी को तीन साल की सजा
Sun, 21 Jun 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sun, 21 Jun 2026 12:10 AM IST
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बांदा। बदौसा थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ छेड़खानी, मारपीट, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी आनंद सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
प्रकरण के अनुसार, बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 जनवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि 28 जनवरी 2020 की शाम उसकी 14 वर्षीय पुत्री साइकिल से अपने खेत से घास लेने जा रही थी। वह गांव के गोपाल यादव के मकान के पास पहुंची तो वहां पर कीचड़ होने के कारण मोटरसाइकिल से आ रहे आनंद सिंह को देखकर किनारे खड़ी हो गई थी।
आनंद सिंह ने बाइक रोक कर उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की थी। इस पर वह चिल्लाते हुए काकू यादव के घर की तरफ भागी तो आनंद सिंह ने गाली देते हुए उसके साथ मारपीट की थी। राम प्रताप व अन्य लोगों ने उसकी बेटी को बचाया तो आनंद सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 25 पन्नाें के फैसले में आनंद सिंह को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का अदालत ने आदेश दिया है।
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प्रकरण के अनुसार, बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 जनवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि 28 जनवरी 2020 की शाम उसकी 14 वर्षीय पुत्री साइकिल से अपने खेत से घास लेने जा रही थी। वह गांव के गोपाल यादव के मकान के पास पहुंची तो वहां पर कीचड़ होने के कारण मोटरसाइकिल से आ रहे आनंद सिंह को देखकर किनारे खड़ी हो गई थी।
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आनंद सिंह ने बाइक रोक कर उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की थी। इस पर वह चिल्लाते हुए काकू यादव के घर की तरफ भागी तो आनंद सिंह ने गाली देते हुए उसके साथ मारपीट की थी। राम प्रताप व अन्य लोगों ने उसकी बेटी को बचाया तो आनंद सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 25 पन्नाें के फैसले में आनंद सिंह को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का अदालत ने आदेश दिया है।