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Banda News: अब्बास-निकहत प्रकरण में सुनवाई आज
Sat, 06 Jun 2026 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sat, 06 Jun 2026 12:38 AM IST
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बांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत की अवैध मुलाकात के बहुचर्चित मामले में शनिवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय बांदा में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज चंद्रपाल द्वितीय, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय की अदालत में निर्धारित है।
यह मामला 10 फरवरी 2023 को उस समय सुर्खियों में आया था, जब तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चित्रकूट जिला कारागार में संयुक्त रूप से छापा मारा था। छापे के दौरान विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में आरोप सामने आए थे कि उन्हें नियमों के विपरीत जेल परिसर में विशेष सुविधा और मुलाकात की अनुमति दी गई थी। घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे।
प्रकरण में कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक ललक नियाज, तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान और सपा जिलाध्यक्ष फराज खान समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच शासन स्तर पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी गई थी।
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जांच में आरोप लगाया गया कि जेल में बंद अब्बास अंसारी को नियमों से परे विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं। साथ ही मुलाकात और सुविधाओं के बदले जेल अधिकारियों को रुपये व अन्य उपहार दिए जाने की बात भी सामने आई थी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
हालांकि वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं। वहीं तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार अभी भी निलंबित चल रहे हैं। पहले इस मामले की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय लखनऊ में हो रही थी, लेकिन बाद में अब्बास अंसारी से संबंधित मामलों को बांदा स्थित भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब शनिवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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यह मामला 10 फरवरी 2023 को उस समय सुर्खियों में आया था, जब तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चित्रकूट जिला कारागार में संयुक्त रूप से छापा मारा था। छापे के दौरान विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में आरोप सामने आए थे कि उन्हें नियमों के विपरीत जेल परिसर में विशेष सुविधा और मुलाकात की अनुमति दी गई थी। घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे।
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प्रकरण में कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक ललक नियाज, तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान और सपा जिलाध्यक्ष फराज खान समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच शासन स्तर पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी गई थी।
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जांच में आरोप लगाया गया कि जेल में बंद अब्बास अंसारी को नियमों से परे विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं। साथ ही मुलाकात और सुविधाओं के बदले जेल अधिकारियों को रुपये व अन्य उपहार दिए जाने की बात भी सामने आई थी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
हालांकि वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं। वहीं तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार अभी भी निलंबित चल रहे हैं। पहले इस मामले की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय लखनऊ में हो रही थी, लेकिन बाद में अब्बास अंसारी से संबंधित मामलों को बांदा स्थित भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब शनिवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।