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Banda News: विवाहिता की हत्या में पति और जेठानी को 10-10 साल की सजा
Sat, 06 Jun 2026 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sat, 06 Jun 2026 12:33 AM IST
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बांदा। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने पति और जेठानी को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बबेरू थाना क्षेत्र के परास गांव निवासी देवीचरन ने अपनी बहन बिट्टन की शादी 24 फरवरी 2019 को गिरवां थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव निवासी आशीष कुमार कुशवाहा उर्फ पिंटू के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में दो लाख रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर बिट्टन को आए दिन गाली-गलौज और मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। 9 अगस्त 2022 की शाम बिट्टन के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे फंदे पर लटका दिया गया। घटना में पति आशीष कुमार उर्फ पिंटू के साथ उसकी भाभी (जेठानी) सुमित्रा की भी भूमिका सामने आई। मृतका के भाई की तहरीर पर 10 अगस्त 2022 को बबेरू थाने में प्राथमिकी दर्ज दर्ज किया गया था।
साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाणों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 34 पृष्ठीय निर्णय में सजा सुनाई।
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बबेरू थाना क्षेत्र के परास गांव निवासी देवीचरन ने अपनी बहन बिट्टन की शादी 24 फरवरी 2019 को गिरवां थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव निवासी आशीष कुमार कुशवाहा उर्फ पिंटू के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में दो लाख रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर बिट्टन को आए दिन गाली-गलौज और मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। 9 अगस्त 2022 की शाम बिट्टन के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे फंदे पर लटका दिया गया। घटना में पति आशीष कुमार उर्फ पिंटू के साथ उसकी भाभी (जेठानी) सुमित्रा की भी भूमिका सामने आई। मृतका के भाई की तहरीर पर 10 अगस्त 2022 को बबेरू थाने में प्राथमिकी दर्ज दर्ज किया गया था।
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साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाणों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 34 पृष्ठीय निर्णय में सजा सुनाई।