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Banda News: दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को 10 साल की सजा
Mon, 10 Aug 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Mon, 10 Aug 2026 11:28 PM IST
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बांदा। दहेज हत्या के एक मामले में विशेष न्यायालय ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। पति, सास और ससुर को 10-10 साल के सश्रम कारावास का दंड मिला है।
न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतर्रा निवासी हमीदन ने 2 मार्च 2024 को गिरवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी पुत्री का विवाह 2018 में हमीद से हुआ था।
ससुराल वाले दहेज के लिए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 1 मार्च 2024 को फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और 16 अगस्त 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने पति हमीद, सास जौहरा और ससुर राज अली को दोषी पाया।
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न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतर्रा निवासी हमीदन ने 2 मार्च 2024 को गिरवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी पुत्री का विवाह 2018 में हमीद से हुआ था।
ससुराल वाले दहेज के लिए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 1 मार्च 2024 को फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और 16 अगस्त 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने पति हमीद, सास जौहरा और ससुर राज अली को दोषी पाया।
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