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Banda News: पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद
Tue, 11 Aug 2026 10:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 11 Aug 2026 10:51 PM IST
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बांदा। बबेरू क्षेत्र के गांव ब्योंजा में दो साल पहले किसान की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी रज्जू उर्फ शिवपूजन को उम्रकैद के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी रज्जू उर्फ शिवपूजन मूलरूप से मध्यप्रदेश स्थित सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के खौही गांव का रहने वाला है। 31 मार्च 2023 को वह अपने गांव में एक युवक की हत्या कर वहां से आया था। इसकी जानकारी गांव ब्योंजा निवासी मुरलिया वर्मा (55) को नहीं थी। दूर का रिश्तेदार होने के कारण मुरलिया ने उस पर भरोसा करते हुए उसे अपने पास ठहरा लिया था।
भोजन के बाद मुरलिया और रज्जू पशु बाड़े में सोए थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रज्जू ने पत्थर से मुरलिया के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के पुत्र कैलाश की तहरीर पर बबेरू थाने में रज्जू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 25 अगस्त 2023 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। इस पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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पोल खुलने की आशंका होने पर की थी हत्या
विवेचना में सामने आया है कि रज्जू अपने मूल गांव में एक युवक की हत्या करने के बाद ब्योंजा पहुंचा था। मुरलिया से उसका कोई सीधा रिश्ता नहीं था। रज्जू जिस गांव का निवासी थी उसी गांव में मुरलिया की नातिन ब्याही थी।
इसी के चलते मुरलिया ने उसे अपने घर पर रोक लिया। रात में रज्जू को लगा कि मुरलिया को सब पता चल गया है और वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इसी डर में रज्जू ने पत्थर से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी रज्जू उर्फ शिवपूजन को उम्रकैद के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी रज्जू उर्फ शिवपूजन मूलरूप से मध्यप्रदेश स्थित सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के खौही गांव का रहने वाला है। 31 मार्च 2023 को वह अपने गांव में एक युवक की हत्या कर वहां से आया था। इसकी जानकारी गांव ब्योंजा निवासी मुरलिया वर्मा (55) को नहीं थी। दूर का रिश्तेदार होने के कारण मुरलिया ने उस पर भरोसा करते हुए उसे अपने पास ठहरा लिया था।
भोजन के बाद मुरलिया और रज्जू पशु बाड़े में सोए थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रज्जू ने पत्थर से मुरलिया के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के पुत्र कैलाश की तहरीर पर बबेरू थाने में रज्जू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 25 अगस्त 2023 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। इस पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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पोल खुलने की आशंका होने पर की थी हत्या
विवेचना में सामने आया है कि रज्जू अपने मूल गांव में एक युवक की हत्या करने के बाद ब्योंजा पहुंचा था। मुरलिया से उसका कोई सीधा रिश्ता नहीं था। रज्जू जिस गांव का निवासी थी उसी गांव में मुरलिया की नातिन ब्याही थी।
इसी के चलते मुरलिया ने उसे अपने घर पर रोक लिया। रात में रज्जू को लगा कि मुरलिया को सब पता चल गया है और वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इसी डर में रज्जू ने पत्थर से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी थी।