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Banda News: युवक की हत्या में आजीवन कारावास
Mon, 10 Aug 2026 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Mon, 10 Aug 2026 11:27 PM IST
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बांदा। खुन्नस के चलते डंडे से पीटकर युवक की हत्या करने के दोषी को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को सजायवती वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में 23 अप्रैल 2019 को जीतू बारी (32) का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक चोटों के कारण मौत की पुष्टि हुई थी। वादी उप निरीक्षक नरेश चंद्र निगम की तहरीर पर 18 मई 2019 को कोतवाली नगर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना तत्कालीन निरीक्षक बलजीत सिंह ने की थी।
विवेचक ने आरोपी काशीराम कालोनी निवासी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को 26 मई 2019 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। विवेचना में पाया गया था कि आरोपी पुष्पेंद्र ने मृतक की खुन्नस के चलते डंडे से पीटकर हत्या की थी। न्यायालय ने दोषी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में 23 अप्रैल 2019 को जीतू बारी (32) का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक चोटों के कारण मौत की पुष्टि हुई थी। वादी उप निरीक्षक नरेश चंद्र निगम की तहरीर पर 18 मई 2019 को कोतवाली नगर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना तत्कालीन निरीक्षक बलजीत सिंह ने की थी।
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विवेचक ने आरोपी काशीराम कालोनी निवासी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को 26 मई 2019 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। विवेचना में पाया गया था कि आरोपी पुष्पेंद्र ने मृतक की खुन्नस के चलते डंडे से पीटकर हत्या की थी। न्यायालय ने दोषी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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