सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   NGT issues notice to 11 Bundelkhand districts for illegal mining and fraudulent transportation

Banda News: बुंदेलखंड समेत 11 जिलों में अवैध खनन और परिवहन में फर्जीवाड़े पर एनजीटी का नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 11 Dec 2025 11:26 PM IST
विज्ञापन
NGT issues notice to 11 Bundelkhand districts for illegal mining and fraudulent transportation
फोटो - 02 बांदा की साड़ी खदान में खनन का नजारा। स्रोत - सोशल मीडिया
विज्ञापन
बांदा। बुंदेलखंड सहित प्रदेश के 11 जिलों में अवैध खनन और खनिज के परिवहन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े को लेकर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किए जाने का मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) तक पहुंच गया है। इसे लेकर एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। पर्यावरण पैरोकार आशीष सागर दीक्षित की ओर से दायर याचिका पर एनजीटी की मुख्य बेंच ने प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और डीएम को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका में शामिल बांदा की साड़ी खंड- 77 बालू खदान की जांच के लिए संयुक्त कमेटी भी गठित की है।
Trending Videos




याचिकाकर्ता आशीष ने अधिवक्ता राहुल चौधरी एवं पूर्णिना दास गुप्ता के माध्यम से तीन दिसंबर को याचिका दायर की है। इसमें सीएजी की रिपोर्ट में उजागर किए गए फर्जीवाड़े और आपत्तियों का हवाला दिया गया है। साथ ही पैलानी तहसील में साड़ी (खंड-77) बालू खदान में उड़ाई जा रही पर्यावरण एवं खनन नियमों की धज्जियों की जानकारी भी दी गई है। इसमें सीएजी की रिपोर्ट के अंश और आंकड़े भी शामिल किए गए हैं। जिसमें बताया गया है कि बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर सहित फतेहपुर, कानपुर देहात, कौशांबी आदि 11 जिलों में पट्टा क्षेत्र के बाहर 268 हेक्टेयर में अवैध खनन किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यही नहीं इनके परिवहन के लिए एंबुलेंस, बुलडोजर, बस, ई-रिक्शा, मोटर साइकिल, कार के नंबरों पर परमिट जारी कर दिए गए। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डाॅ. सेंथिल तथा डाॅ. अफरोज अहमद की बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका में उठाए गए तथ्यों को गंभीर बताते हुए साड़ी खदान की जांच के लिए संयुक्त कमेटी गठित कर दी है। इसमें प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव पर्यावरण और प्रमुख सचिव वन विभाग सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा डीएम और खदान संचालक पट्टाधारक को शामिल किया है। एनजीटी ने संयुक्त समिति को छह सप्ताह में जांच रिपोर्ट हलफनामा के साथ देने को कहा है। अगली सुनवाई 25, फरवरी, 2026 को होगी।



इनसेट -



इन वाहनों के जारी हुए परमिट

सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा था कि प्रदेश के 16 जिलों में 407 एंबुलेंस, 1621 बुलडोजर / रोड रोलर, 3625 बसें, 216 क्रेन, 213 निजी कृषि वाहन, 29525 ई - रिक्शा और थ्री व्हीलर, 34742 स्कूटर /वैन कार/ मोटरसाइकिल, 12763 मोटर कार/ कैब/ मैक्सी आदि वाहनों को खनिज परिवहन के लिए एमएम - 11 रायल्टी जारी की गई। जबकि इन वाहनों से खनिज परिवहन नहीं होता।



----

बुंदेलखंड में सीमा के बाहर अवैध खनन



नाम मामले क्षेत्र (हेक्टेयर में)



बांदा 6 45.48

चित्रकूट 4 34.29

हमीरपुर 11 62.91
फतेहपुर 5 32.42

फोटो - 02 बांदा की साड़ी खदान में खनन का नजारा। स्रोत - सोशल मीडिया

फोटो - 02 बांदा की साड़ी खदान में खनन का नजारा। स्रोत - सोशल मीडिया

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed