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Banda News: चोरी के आरोपी को सत्र न्यायाधीश ने दी जमानत

Sun, 19 Jul 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 19 Jul 2026 11:37 PM IST
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Sessions Judge grants bail to accused in theft case.
बांदा। कोतवाली देहात के जारी गांव में चार मार्च 2025 को हुई चोरी की घटना में आरोपी अवंती नगर के लवकुश को सत्र न्यायाधीश अल्पना ने जमानत दी है। जमानत से पहले उसे न्यायालय में 20 हजार रुपये का बंध पत्र दाखिल करना होगा। लवकुश 19 जून 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध था। मामले में जारी गांव के मनोज गोस्वामी ने कोतवाली देहात में घर में चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में उपनिरीक्षक केवी मिश्रा ने लवकुश का नाम प्रकाश में लाते हुए जेल भेजा था। उसके अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी डाली थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई न ही वह प्राथमिकी में नामजद था। अन्य आरोपियों की पहले ही जमानत हो चुकी है। इन बिंदुओं को पर्याप्त आधार मानते हुए न्यायालय ने उसकी जमानत मंजूर की है।
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