फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Treasury Scam: Anticipatory bail pleas of pensioners and middlemen rejected.

कोषागार घोटाला: पेंशनर व बिचौलियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Sat, 01 Aug 2026 10:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 01 Aug 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Treasury Scam: Anticipatory bail pleas of pensioners and middlemen rejected.
चित्रकूट। कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपये के घोटाले में शनिवार को सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इनमें एक पेंशनर और एसआईटी की विवेचना में नामजद एक बिचौलिया शामिल है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि घोटाले में पहाड़ी थाना क्षेत्र के तौरा गांव निवासी पेंशनर कामता प्रसाद दीक्षित का नाम सामने आया है। आरोप है कि बिचौलिए और कोषागार कर्मियों की मिलीभगत से उनके खाते में 10 जनवरी, 7 फरवरी और 10 सितंबर 2025 को 14,38,060 रुपये की अनियमित धनराशि डाली गई।
विज्ञापन

यह धनराशि बाद में निकाल ली गई और पेंशनर द्वारा ही उपयोग किए जाने की बात सामने आई है। कौशांबी जिले के संदीपनघाट के जलीलपुर निवासी बिचौलिया पुष्पेश शर्मा का नाम भी एसआईटी की जांच में आया है। उस पर पेंशनर कमला देवी के खाते में रुपये डलवाकर धनराशि का उपयोग करने का आरोप है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। उन्होंने पेंशनर कामता प्रसाद दीक्षित और बिचौलिए पुष्पेश शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। यह घोटाला 43.13 करोड़ रुपये का है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed