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Banda News: पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी के दो साथियों को उम्रकैद
Wed, 05 Aug 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Wed, 05 Aug 2026 11:44 PM IST
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चित्रकूट। ढाई साल पहले एक किशोर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक महिला के पति की गोली मार कर हत्या कर दी।
मामले में किशोर और महिला सविता देवी के प्रेम संबंध की बात सामने आई थी। सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने बुधवार को सविता देवी और उसके प्रेमी के दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रेमी का मुकदमा अभी किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
भरतकूप के रसिन मजरा फाटा पुरवा निवासी रामशरण पटेल ने पुलिस को बताया था कि 18 फरवरी 2024 की सुबह बेटे रामबाबू के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उस समय बहू सविता बच्चों के साथ मायके कंठीपुर गई थी। काफी देर तक रामबाबू का फोन न उठने पर परिजन छत के रास्ते घर में पहुंचे तो उन्हें रामबाबू का शव चारपाई पर मिला।
रामबाबू की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सविता देवी और उसके नाबालिग प्रेमी का नाम सामने आया।
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जांच में सामने आए तीन मुख्य आरोपियों, जिनमें मृतक की पत्नी सविता देवी, प्रेमी के टिकुरी पुरवा निवासी दोस्त बरकत अली और अफजल को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। प्रेमी नाबालिग था जिस कारण उसके खिलाफ मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। कोर्ट ने बांदा जिले के दोबरिया महुराई अंश निवासी ललित किशोर की संलिप्तता न पाए जाने पर बरी कर दिया।
अदालत ने सविता देवी, प्रेमी के दोस्त बरकत और अफजल को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।
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बदला लेने के चक्कर में की थी हत्या
पुलिस की जांच में सामने आया था कि रामबाबू की पत्नी सविता की दोस्ती आधी उम्र के बांदा जिले के बदौसा थाने के एक गांव निवासी किशोर से थी। उसने सविता के साथ अपनी फोटो फेसबुक में डाल दी थी। जानकारी होने पर रामबाबू ने किशोर को पीटा था। जिस पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी।
साजिश के तहत रामबाबू की पत्नी बच्चों को लेकर मायके कंठीपुर चली गई। जहां से वह प्रेमी से मोबाइल पर बातचीत करती रही। 17 फरवरी को सविता के प्रेमी ने रात में बरकत अली और अफजल के साथ रामबाबू की गोली मार कर हत्या कर दी।
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बेटी की गवाही से आरोपियों को हुई सजा
रामबाबू की बेटी शिवानी पटेल ने न्यायालय में बताया था कि बाल अपचारी प्रेमी अक्सर घर आता-जाता था। उसकी मां सविता ने उसे बताया था कि उसके मना करने के बाद भी उसने फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दी थी। पिता ने फोटो देखा तो मां से विवाद हुआ और उसने प्रेमी को पीट दिया।
उसने बताया कि वह झांसी में एक क्लीनिक में काम करती थी। उसे घटना की जानकारी हुई तो गांव पहुंची। शिवानी ने कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता की हत्या में मां का कोई हाथ नहीं था। सविता ने बचाव में कहा था कि उसे पारिवारिक दुश्मनों ने फंसा दिया है। किशोर के साथ उसका कोई संबंध नहीं था।
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सविता के चेहरे पर तनिक भी नहीं दिखा पछतावा
सविता व बरकत व अफजल को सजा सुनाए जाने के बाद भी सविता के चेहरे पर कोई अफसोस नजर नहीं आ रहा था। सविता महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत करते हुए आराम से जा रही थी। इस दौरान बेटे से भी कुछ बातें की लेकिन बेटी मां के पास नहीं गई। वह कुछ दूर बैठ कर रो रही थी। वह बार-बार यही कह रही थी कि पहले पिता चले गए अब मां भी दूर हो गई।
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मामले में किशोर और महिला सविता देवी के प्रेम संबंध की बात सामने आई थी। सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने बुधवार को सविता देवी और उसके प्रेमी के दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रेमी का मुकदमा अभी किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
भरतकूप के रसिन मजरा फाटा पुरवा निवासी रामशरण पटेल ने पुलिस को बताया था कि 18 फरवरी 2024 की सुबह बेटे रामबाबू के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उस समय बहू सविता बच्चों के साथ मायके कंठीपुर गई थी। काफी देर तक रामबाबू का फोन न उठने पर परिजन छत के रास्ते घर में पहुंचे तो उन्हें रामबाबू का शव चारपाई पर मिला।
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रामबाबू की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सविता देवी और उसके नाबालिग प्रेमी का नाम सामने आया।
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जांच में सामने आए तीन मुख्य आरोपियों, जिनमें मृतक की पत्नी सविता देवी, प्रेमी के टिकुरी पुरवा निवासी दोस्त बरकत अली और अफजल को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। प्रेमी नाबालिग था जिस कारण उसके खिलाफ मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। कोर्ट ने बांदा जिले के दोबरिया महुराई अंश निवासी ललित किशोर की संलिप्तता न पाए जाने पर बरी कर दिया।
अदालत ने सविता देवी, प्रेमी के दोस्त बरकत और अफजल को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।
बदला लेने के चक्कर में की थी हत्या
पुलिस की जांच में सामने आया था कि रामबाबू की पत्नी सविता की दोस्ती आधी उम्र के बांदा जिले के बदौसा थाने के एक गांव निवासी किशोर से थी। उसने सविता के साथ अपनी फोटो फेसबुक में डाल दी थी। जानकारी होने पर रामबाबू ने किशोर को पीटा था। जिस पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी।
साजिश के तहत रामबाबू की पत्नी बच्चों को लेकर मायके कंठीपुर चली गई। जहां से वह प्रेमी से मोबाइल पर बातचीत करती रही। 17 फरवरी को सविता के प्रेमी ने रात में बरकत अली और अफजल के साथ रामबाबू की गोली मार कर हत्या कर दी।
बेटी की गवाही से आरोपियों को हुई सजा
रामबाबू की बेटी शिवानी पटेल ने न्यायालय में बताया था कि बाल अपचारी प्रेमी अक्सर घर आता-जाता था। उसकी मां सविता ने उसे बताया था कि उसके मना करने के बाद भी उसने फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दी थी। पिता ने फोटो देखा तो मां से विवाद हुआ और उसने प्रेमी को पीट दिया।
उसने बताया कि वह झांसी में एक क्लीनिक में काम करती थी। उसे घटना की जानकारी हुई तो गांव पहुंची। शिवानी ने कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता की हत्या में मां का कोई हाथ नहीं था। सविता ने बचाव में कहा था कि उसे पारिवारिक दुश्मनों ने फंसा दिया है। किशोर के साथ उसका कोई संबंध नहीं था।
सविता के चेहरे पर तनिक भी नहीं दिखा पछतावा
सविता व बरकत व अफजल को सजा सुनाए जाने के बाद भी सविता के चेहरे पर कोई अफसोस नजर नहीं आ रहा था। सविता महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत करते हुए आराम से जा रही थी। इस दौरान बेटे से भी कुछ बातें की लेकिन बेटी मां के पास नहीं गई। वह कुछ दूर बैठ कर रो रही थी। वह बार-बार यही कह रही थी कि पहले पिता चले गए अब मां भी दूर हो गई।