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Barabanki News: पोस्ता छिलका मामले में 5000 का अर्थदंड

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 05 Apr 2026 12:38 AM IST
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5000 fine in poppy husk case
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बाराबंकी। सफदरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था। अदालत ने सतरिख के भगवानपुर निवासी पतिराम को दोषी ठहराया गया। उसके कब्जे से पोस्ता का छिलका बरामद हुआ था। कोर्ट-06 ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 5000 रुपये जुर्माना लगाया।
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मारपीट मामले में दो दोषी : मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुई घटना के बन्दुरा निवासी वच्छन और रायपुर निवासी मेराज को मारपीट व गाली-गलौज के मामले में दोषी पाया गया। कोर्ट-15 ने दोनों को न्यायालय उठने तक की सजा और 700-700 रुपये जुर्माना लगाया।
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चार आरोपियों को सजा : मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई मारपीट की घटना में अदालत का फैसला आया। ल रिछला गांव के असलम, शतलू उर्फ इमरान, बुद्धू उर्फ प्यार मोहम्मद और सन्नो को दोषी ठहराया गया। कोर्ट-15 ने सभी को न्यायालय उठने तक की सजा और 700-700 रुपये जुर्माना दिया।
मार्फीन बरामदगी में 2500 रुपये जुर्माना : देवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में मार्फीन बरामद हुई थी। इस मामले में कानपुर के मछरिया बाजार निवासी दानिश उर्फ असगर को दोषी पाया गया। कोर्ट-06 ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2500 रुपये जुर्माना लगाया।
गैंगस्टर मामले में दो साल की सजा : हैदरगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2016 में दर्ज हुए इस केस में खरसतिया निवासी देवेन्द्र नाई को दोषी ठहराया गया। कोर्ट-08 ने उसे दो वर्ष के कारावास और 5000 रुपये जुर्माना से दंडित किया।
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