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Barabanki News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को सजा

Wed, 19 Aug 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 19 Aug 2026 11:34 PM IST
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Four convicted of culpable homicide sentenced
बाराबंकी। बदोसराय थाना क्षेत्र में पेड़ के विवाद को लेकर हुई हमले मामले में अदालत ने चार आरोपियों रामनगर क्षेत्र के अमोली कला निवासी गीता, यश जायसवाल तथा मरकामऊ निवासी सुमन जायसवाल और अजय जायसवाल को दोषी करार मानते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस मॉनिटरिंग सेल के अनुसार, 28 जुलाई 2022 को मरकामऊ निवासी संजय कुमार ने बदोसराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पेड़ के विवाद को लेकर आरोपियों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। (संवाद)
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