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Barabanki News: हत्या में बरी मगर मारपीट में छह को एक साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:49 AM IST
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बाराबंकी। मारपीट के मामले में आरोप साबित पाते हुए पिता पुत्रों समेत छह लोगों को एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई। जबकि प्रत्येक पर 1000 रुपए अर्थदंड लगाया गया। कोर्ट ने वादी की पत्नी की मृत्यु को दुर्घटना मानते हुए हत्या की धाराओं में सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के पति दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम बिहुरा का है। 12 अक्तूबर 2024 को गांव के राममूर्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कि उनके बड़े भाई मंसाराम से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। रात में नौ बजे मंसाराम व उनके पुत्र राहुल, रामू, श्यामू , पत्नी कलावती और सरैया थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर निवासी साले राजेश ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इसमें राममूर्ति की पत्नी लीलावती को गंभीर चोटें आईं। सीएचसी फतेहपुर में उनकी मौत हो गई। न्यायालय में कई चरणों में चली सुनवाई के दौरान साक्ष्य में लीलावती की मृत्यु छत से गिरने के कारण दुर्घटनावश होना पाई गई। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने नमारपीट करने का आरोप साबित पाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम बिहुरा का है। 12 अक्तूबर 2024 को गांव के राममूर्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कि उनके बड़े भाई मंसाराम से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। रात में नौ बजे मंसाराम व उनके पुत्र राहुल, रामू, श्यामू , पत्नी कलावती और सरैया थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर निवासी साले राजेश ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इसमें राममूर्ति की पत्नी लीलावती को गंभीर चोटें आईं। सीएचसी फतेहपुर में उनकी मौत हो गई। न्यायालय में कई चरणों में चली सुनवाई के दौरान साक्ष्य में लीलावती की मृत्यु छत से गिरने के कारण दुर्घटनावश होना पाई गई। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने नमारपीट करने का आरोप साबित पाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई।
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