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Barabanki News: बंजर भूमि से बेदखल किए जाएंगे प्रधानपति, भरना होगा जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 10 Jan 2026 09:51 PM IST
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The village headmen will be evicted from the barren land and will have to pay a fine
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देवा। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के पलटा गांव में ग्राम प्रधान के पति को सरकारी बंजर भूमि पर कब्जा कर बनाई गई आलीशान कोठी छोड़नी होगी। तहसीलदार न्यायालय ने करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद जमीन से बेदखली के साथ ही जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है। जमीन छोड़ने के साथ ही तीन लाख 60 हजार रुपये जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को वसूली और बेदखली की कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद क्षेत्र के अन्य अवैध कब्जेदार भी हड़कंप में हैं।
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गाटा संख्या 533/1 पर स्थित 1.2650 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में बंजर (सरकारी भूमि) के रूप में दर्ज है। ग्राम प्रधान अनामिका सिंह के पति राजीव कुमार सिंह ने इस भूमि के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां अपना आलीशान भवन और चारदीवारी का निर्माण कराया था, जहां वे निवास कर रहे थे।
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वर्ष 2021 में इस अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर तहसीलदार नवाबगंज भूपेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में मुकदमा चला। बीते सात जनवरी 2026 को अदालत ने सुनवाई पूरी की और राजीव सिंह द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए निर्माण को अनाधिकार कब्जा माना। अदालत ने आदेश दिया कि राजीव सिंह को इस अवैध संपत्ति से बेदखल किया जाए और उन पर 3,60,000 रुपये जुर्माना लगाया जाए। संवाद
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