सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Action will be taken if more than two LPG gas cylinders are found in households

LPG Crisis: घरों में दो से ज्यादा गैस सिलिंडर मिले तो होगी कार्रवाई, बरेली में जारी किए गए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 17 Mar 2026 02:48 PM IST
विज्ञापन
सार

एलपीजी संकट के बीच बरेली में जिला पूर्ति विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई उपभोक्ता घर में दो से ज्यादा सिलिंडरों का भंडारण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

Action will be taken if more than two LPG gas cylinders are found in households
LPG Cylinder - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार

बरेली में एलपीजी किल्लत के बीच जो उपभोक्ता घर में दो से ज्यादा सिलिंडरों का भंडारण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी आपूर्ति की अड़चन मद्देनजर लोग अतिरिक्त सिलिंडर जमा करने लगे हैं जो कानून अपराध है। नियमानुसार सामान्य घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलो के दो एलपीजी सिलिंडर रखने की अनुमति होती है। एक उपयोग होता है और दूसरा वैकअप में रखा जाता है। अगर कोई दो से ज्यादा सिलिंडर रखता है तो उसे जमाखोरी माना जाएगा।
Trending Videos


जिला पूर्ति विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत यदि हेल्पलाइन नंबर पर या अन्य किसी माध्यम से किसी घर में दो से ज्यादा सिलिंडर भंडारण की सूचना मिले तो उच्चाधिकारी की अनुमति पर क्षेत्रीय पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया जाएगा। सूचना की पुष्टि पर विधिक कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन परिस्थितियों में होगी कार्रवाई
  • घर या गोदाम में कई भरे हुए सिलिंडर रखना।
  • बुकिंग के नियमों का गलत तरीके से फायदा उठाना।
  • घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक प्रयोग करना।
  • सिलिंडर को ज्यादा कीमत पर बेचना।
  • हेल्पलाइन नंबर: 9456667774

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि एस्मा कानून लागू है। ऐसी स्थिति में अगर किसी घर में दो से अधिक सिलिंडरों के भंडारण की सूचना मिलेगी तो जांच और पुष्टि कर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि जरूरत के अनुसार ही घरेलू सिलिंडर का उपयोग करें। 

जुर्माना और सात वर्ष तक के कारावास का है प्रावधान
निरीक्षण में अगर घर में दो से ज्यादा सिलिंडर मिले तो अतिरिक्त सिलिंडर जब्त किए जाएंगे। दोषी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसमें तीन माह से सात साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम से दो गैस कनेक्शन पाए जाते हैं तो दोनों कनेक्शन ब्लॉक हो सकते हैं और दी गई सब्सिडी की वसूली भी की जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed