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Bareilly News: घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद

Sat, 01 Aug 2026 02:46 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 01 Aug 2026 02:46 AM IST
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Three-year jail term for man convicted of trespassing and molestation
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी फरीदपुर थाना क्षेत्र निवासी ब्रजेश उर्फ जंगी सिंह को बृहस्पतिवार को तीन साल की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 80 फीसदी रकम पीड़िता को बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है।
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फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 अगस्त 2023 की रात आठ बजे ब्रजेश उसके घर में घुस आया। उसकी 17 साल की बेटी से छेड़खानी की और दबोच लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात और बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ब्रजेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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दुष्कर्म का आरोपी बरी, महिला पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश
बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के आरोपी बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी हसन को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में गवाह अपने बयान से मुकर गए। महिला ने भी प्रति परीक्षा में दुष्कर्म से इन्कार किया और कहा कि मोहल्ले वालों के कहने पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस के दबाव में हसन के खिलाफ बयान दिया था। अब कोर्ट ने महिला के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है।
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बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोरोना काल में उसके पति की नौकरी चली गई थी। खुद को पत्रकार बताने वाले हसन ने उससे कहा कि वह उसके पति की नौकरी लगवा देगा। इसके बाद हसन उसके घर आने-जाने लगा। हसन ने उसके पति को नौकरी करने के लिए पीलीभीत भेज दिया।
28 जुलाई 2022 की रात नौ बजे हसन उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाने वाली महिला समेत तीन गवाह पेश किए। प्रति परीक्षा में सभी अपने बयान से मुकर गए।
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लापरवाही से बाइक चलाने के दोषी को छह माह की कैद
बरेली। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार उपाध्याय ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए साइकिल सवार को टक्कर मारने और बाद में साइकिल सवार की मौत के मामले में दोषी सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव खतौला निवासी नईम को छह माह की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीगंज थाने में वीरेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता आईटीआई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। 10 जुलाई 2009 को सुबह नौ बजे वह साइकिल से मोहम्मदपुर ठाकुरान जा रहे थे। रास्ते में घुंसा गांव के पास उसके पिता को तेजी और लापरवाही से बाइक चलाते हुए नईम ने टक्कर मार दी। इससे उसके पिता घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। इनमें एक गवाह पक्षद्रोही हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नईम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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निजी बैंक को राहत, चार लाख की साइबर ठगी का दावा ख़ारिज
बरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने साइबर ठगी के मामले को खारिज कर दिया।
परतापुर चौधरी निवासी महफूज खान ने बंधन बैंक की डेलापीर शाखा और मुख्यालय के खिलाफ वाद दायर किया था। शिकायत के अनुसार, 24 अगस्त 2023 को उनकी नाबालिग पुत्री के खाते से 4.02 लाख रुपये निकाल लिए गए। उनका आरोप था कि बैंक को सूचना देने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई।
बैंक की ओर से बताया गया कि संबंधित खाते में मोबाइल बैंकिंग सुविधा सक्रिय थी और ग्राहक को प्रत्येक ट्रांजेक्शन के संदेश भेजे गए थे। शिकायत मिलते ही उसी दिन खाते को फ्रीज कर दिया गया था। संबंधित बैंक से संपर्क कर 1.60 लाख रुपये वापस भी कराए गए। मोबाइल बैंकिंग से किए गए ट्रांजेक्शन ग्राहक द्वारा साझा की गई गोपनीय जानकारी के आधार पर हुए, जिन पर बैंक का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता।
शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि जिस नंबर से कॉल आई या जिस नंबर से लिंक भेजा गया, वह बैंक का अधिकृत नंबर था। ऐसे में आयोग ने 28 जुलाई 2026 को पारित आदेश में परिवाद को निरस्त करते हुए दोनों पक्षों को अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करने के निर्देश दिए।

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एनडीपीएस एक्ट में आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट

बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपी पीलीभीत के थाना पूरनपुर के मोहल्ला गणेशगंज निवासी अभिषेक गुप्ता के खिलाफ शुक्रवार को स्थायी वारंट जारी किया है। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी लंबे समय से अदालत में हाजिर नहीं हो रहा। आठ जून को पुलिस ने कोर्ट में आख्या दाखिल की कि आरोपी गणेशगंज में काफी समय से नहीं रह रहा। उसके बारे में अन्य किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है।
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