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Bhadohi News: मारपीट के दोषी पिता-पुत्र पर एक हजार का लगाया जुर्माना

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 01:52 AM IST
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A fine of one thousand was imposed on the father and son guilty of assault
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ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट के दोषी पिता-पुत्र को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 16 फरवरी 2015 को ज्ञानपुर के वेदपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई। इसमें वादी की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट-गाली गलौज की प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई के बाद न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह ने दोषी आलम और वारिश निवासी वेदपुर को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। संवाद
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