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Bhadohi News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी पर एक हजार का लगाया जुर्माना

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 01:49 AM IST
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A fine of one thousand was imposed on the person guilty of reckless driving
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ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। 25 फरवरी 2005 को दोपहर 12.45 बजे एक युवक लापरवाही से बाइक चलाते हुए दुर्गागंज तिराहे पर खड़ी वादिनी को टक्कर मार दिया। इससे उसके हाथ और पैर में चोट आई है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के दोषी सुधाकर मिश्रा निवासी कठौता गोपीगंज को जेल में बिताई अवधि और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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