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Bhadohi News: दुष्कर्म के आरोपी की मुकदमे को रद्द करने की अर्जी खारिज
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प्रयागराज-भदोही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के साथ दुष्कर्म और उसे ब्लैकमेल करने के आरोपी तांत्रिक रोहित की दुष्कर्म के मुकदमे को रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं।
यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, जिसमें अदालती कार्यवाही को बीच में ही रद्द किया जा सके। अभियोजन पक्ष के अनुसार फरवरी 2022 में पीड़िता दो साल के बेटे के इलाज के लिए भदोही निवासी आरोपी रोहित के पास गई थी। आरोपी स्वयं को तांत्रिक बताता था।
आरोप है कि इलाज के बहाने उसने प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भी बना लीं, जिनके आधार पर वह उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
आरोपी ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।
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न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं।
यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, जिसमें अदालती कार्यवाही को बीच में ही रद्द किया जा सके। अभियोजन पक्ष के अनुसार फरवरी 2022 में पीड़िता दो साल के बेटे के इलाज के लिए भदोही निवासी आरोपी रोहित के पास गई थी। आरोपी स्वयं को तांत्रिक बताता था।
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आरोप है कि इलाज के बहाने उसने प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भी बना लीं, जिनके आधार पर वह उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
आरोपी ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।