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Budaun News: कैनविज कंपनी में पांच फीसदी मुनाफे का सपना दिखाकर 28 लाख की ठगी
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Mon, 25 May 2026 12:08 AM IST
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बदायूं। जिले में निवेश के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। हर महीने पांच प्रतिशत मुनाफा देने का लालच देकर एक युवक से 28 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि कैनविज कंपनी के एजेंटों और संचालकों ने व्यापार में निवेश कराने के नाम पर युवक को अपने जाल में फंसाया, बैंक से लोन तक करवा लिया और बाद में रकम हड़प कर धमकियां देना शुरू कर दिया। लंबे समय तक पुलिस स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित को अदालत की शरण लेनी पड़ी। अब न्यायालय के आदेश पर अलापुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
मामला अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला से जुड़ा हुआ है। वार्ड नंबर-1 निवासी ध्रुव कुमार पुत्र कुम्भकरण ने न्यायालय एसीजेएम द्वितीय में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि उसे कैनविज कंपनी के नाम से व्यापार में निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया था। कंपनी से जुड़े एजेंटों ने दावा किया कि यदि वह कंपनी में रुपये लगाएगा तो उसे हर महीने पांच प्रतिशत तक मुनाफा मिलेगा। पीड़ित के अनुसार, कंपनी से जुड़े सुशील कुमार पुत्र कुंवरपाल, रवेन्द्र कुमार निवासी एकतानगर कॉलोनी, मदर एथीना स्कूल के पास नरऊ मोड़ बदायूं, मो. वसीम, रिजवान निवासी मचलई तथा कंपनी के कथित संचालक कन्हैया लाल गुलाटी, जगतपाल, हरेन्द्र पटेल और राधिका गुलाटी निवासी शाहदरा कॉलोनी बरेली ने उसे भरोसे में लेकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
ध्रुव कुमार ने अदालत को बताया कि आरोपियों की बातों पर विश्वास कर उसने अप्रैल 2025 में बैंक से लोन लेकर करीब 28 लाख रुपये कंपनी में निवेश कर दिए। शुरुआत में आरोपियों ने बड़े-बड़े सपने दिखाए और कंपनी को लाभदायक बताते हुए कई लोगों के निवेश करने की बात कही।
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एक-दो महीने तक प्रतीक्षा करने के बावजूद उसे न तो कोई मुनाफा मिला और न ही कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया। जब उसने एजेंटों और संचालकों से अपने रुपये के बारे में पूछताछ शुरू की तो आरोपियों का व्यवहार बदल गया। पीड़ित का आरोप है कि फोन कॉल, व्हाट्सएप और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की। आरोप है कि लगातार धमकियों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनियोजित ठगी का शिकार हो चुका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने संबंधित थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर अब सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। सीओ दातागंज राहुल पांडेय ने बताया मामले की जांचकर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।
मामला अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला से जुड़ा हुआ है। वार्ड नंबर-1 निवासी ध्रुव कुमार पुत्र कुम्भकरण ने न्यायालय एसीजेएम द्वितीय में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि उसे कैनविज कंपनी के नाम से व्यापार में निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया था। कंपनी से जुड़े एजेंटों ने दावा किया कि यदि वह कंपनी में रुपये लगाएगा तो उसे हर महीने पांच प्रतिशत तक मुनाफा मिलेगा। पीड़ित के अनुसार, कंपनी से जुड़े सुशील कुमार पुत्र कुंवरपाल, रवेन्द्र कुमार निवासी एकतानगर कॉलोनी, मदर एथीना स्कूल के पास नरऊ मोड़ बदायूं, मो. वसीम, रिजवान निवासी मचलई तथा कंपनी के कथित संचालक कन्हैया लाल गुलाटी, जगतपाल, हरेन्द्र पटेल और राधिका गुलाटी निवासी शाहदरा कॉलोनी बरेली ने उसे भरोसे में लेकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
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ध्रुव कुमार ने अदालत को बताया कि आरोपियों की बातों पर विश्वास कर उसने अप्रैल 2025 में बैंक से लोन लेकर करीब 28 लाख रुपये कंपनी में निवेश कर दिए। शुरुआत में आरोपियों ने बड़े-बड़े सपने दिखाए और कंपनी को लाभदायक बताते हुए कई लोगों के निवेश करने की बात कही।
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एक-दो महीने तक प्रतीक्षा करने के बावजूद उसे न तो कोई मुनाफा मिला और न ही कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया। जब उसने एजेंटों और संचालकों से अपने रुपये के बारे में पूछताछ शुरू की तो आरोपियों का व्यवहार बदल गया। पीड़ित का आरोप है कि फोन कॉल, व्हाट्सएप और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की। आरोप है कि लगातार धमकियों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनियोजित ठगी का शिकार हो चुका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने संबंधित थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर अब सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। सीओ दातागंज राहुल पांडेय ने बताया मामले की जांचकर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।