फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   A fine of five hundred rupees imposed on the guilty party for giving false testimony in court.

Budaun News: कोर्ट में झूठी गवाही देने पर दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना

Sat, 24 Oct 2026 01:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
A fine of five hundred rupees imposed on the guilty party for giving false testimony in court.
बदायूं। गैर इरादतन हत्या के केस में कोर्ट में झूठी गवाही देने के मामले में अभियुक्त देवेंद्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दोषी पांच दिन के साधारण कारावास का भागी होगा।
विज्ञापन

अभियुक्त की जेल में बिताई अवधि की सजा उसकी सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की कोर्ट ने 2016 में दर्ज हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त देवेंद्र निवासी ग्राम सकरी कासिमपुर, थाना कादरचौक को कोर्ट में झूठी गवाही देने के मामले में दोषी करार दिया था। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed