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Budaun News: कूटरचित दस्तावेज से टीईटी देते पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
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बदायूं। सत्र न्यायाधीश विवेक संगल ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देने के दौरान पकड़े गए आरोपी विवेक कुमार पुत्र लटूरी सिंह निवासी ग्राम ककरावली जिला एटा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
दो जुलाई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए डॉ. अनीता गंगवार ने बताया था कि राजाराम महिला इंटर कॉलेज टिकटगंज के केंद्र संख्या 1604 पर यूपीटेट की परीक्षा हो रही थी। पूर्वाह्न 11:45 बजे केंद्र व्यवस्थापक का फोन आया कि कमरा नंबर दस में एक अभ्यर्थी, जिसका नाम विवेक कुमार पुत्र लटूरी सिंह निवासी ग्राम ककरावली, जिला एटा है, वह संदिग्ध है।
इस पर तत्काल उसकी ई-केवाईसी कराई गई। इस दौरान पाया गया कि परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी के उपरोक्त आधार कार्ड में नाम विनय राज पुत्र लटूरी सिंह है और उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1999 है, जो कि भिन्न है। अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड में विवेक कुमार और उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 1992 है। अभ्यर्थी कूटरचित दस्तावेजों के जरिये परीक्षा में शामिल होना पाया गया। आरोपी विवेक कुमार के विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम सहित कई अन्य धाराओं में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। संवादगड़ासा और फरसा से हमला करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
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बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार की कोर्ट ने कथा की दावत में हुई कहासुनी के बाद घर के पास गड़ासा और फरसा से हमला कर युवक के दोनों पैरों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी चंद्रसेन की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना सहसवान क्षेत्र के ग्राम बक्सर निवासी जगपाल पुत्र जमुना सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 24 मई 2026 की शाम 5 बजे मेरा भाई लोचन पुत्र जमुना सिंह गांव के ही चंद्रसेन पुत्र वेदराम व विपिन के साथ ग्राम बडेरिया में कथा की दावत खाने गए थे। वहां पुरानी बातों को लेकर लोचन से कहासुनी हो गई।
इसके बाद भाई लोचन घर आ गए। आरोप है कि कुछ समय के बाद चंद्रसेन पुत्र वेदराम अपने पुत्र विपिन के साथ हाथों में गड़ासा और फरसा लेकर आए और घर के पास सुनहरी पुत्र भूरे के खेत के पास लोचन पर गड़ासा और फरसा से हमला कर दिया। इससे लोचन के दाहिने पैर व दाहिने हाथ मेंं गंभीर चोट आई थी। जिला अस्पताल बदायूं में उपचार के बाद दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जहां भाई लोचन के दाहिने पैर को काटना पड़ा था। उधर, कोर्ट ने आरोपी चंद्रसेन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। संवाद
डोडा छिलका बेचने के आरोपी को जेल में बिताई सजा के साथ दो हजार का अर्थदंड
बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने एक किलो दो सौ ग्राम डोडा छिलका बरामद होने के प्रकरण में सुनवाई कर आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने आरोपी मुस्लिम पुत्र कदीर निवासी भवानीपुर खैरू, थाना सहसवान को जेल में बिताई सजा के साथ दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 20 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
थाना सहसवान में दर्ज हुई रिपोर्ट में एसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2023 को वह सिपाहियों के साथ कस्बा सहसवान में अकबराबाद चौराहे पर गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर हरदत्तपुर जाने वाले सड़क तिराहे पर खड़े व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से एक किलो 200 ग्राम डोडा छिलका बरामद हुआ। आरोपी मुस्लिम पुत्र कदीर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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दो जुलाई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए डॉ. अनीता गंगवार ने बताया था कि राजाराम महिला इंटर कॉलेज टिकटगंज के केंद्र संख्या 1604 पर यूपीटेट की परीक्षा हो रही थी। पूर्वाह्न 11:45 बजे केंद्र व्यवस्थापक का फोन आया कि कमरा नंबर दस में एक अभ्यर्थी, जिसका नाम विवेक कुमार पुत्र लटूरी सिंह निवासी ग्राम ककरावली, जिला एटा है, वह संदिग्ध है।
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इस पर तत्काल उसकी ई-केवाईसी कराई गई। इस दौरान पाया गया कि परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी के उपरोक्त आधार कार्ड में नाम विनय राज पुत्र लटूरी सिंह है और उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1999 है, जो कि भिन्न है। अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड में विवेक कुमार और उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 1992 है। अभ्यर्थी कूटरचित दस्तावेजों के जरिये परीक्षा में शामिल होना पाया गया। आरोपी विवेक कुमार के विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम सहित कई अन्य धाराओं में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। संवादगड़ासा और फरसा से हमला करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
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बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार की कोर्ट ने कथा की दावत में हुई कहासुनी के बाद घर के पास गड़ासा और फरसा से हमला कर युवक के दोनों पैरों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी चंद्रसेन की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना सहसवान क्षेत्र के ग्राम बक्सर निवासी जगपाल पुत्र जमुना सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 24 मई 2026 की शाम 5 बजे मेरा भाई लोचन पुत्र जमुना सिंह गांव के ही चंद्रसेन पुत्र वेदराम व विपिन के साथ ग्राम बडेरिया में कथा की दावत खाने गए थे। वहां पुरानी बातों को लेकर लोचन से कहासुनी हो गई।
इसके बाद भाई लोचन घर आ गए। आरोप है कि कुछ समय के बाद चंद्रसेन पुत्र वेदराम अपने पुत्र विपिन के साथ हाथों में गड़ासा और फरसा लेकर आए और घर के पास सुनहरी पुत्र भूरे के खेत के पास लोचन पर गड़ासा और फरसा से हमला कर दिया। इससे लोचन के दाहिने पैर व दाहिने हाथ मेंं गंभीर चोट आई थी। जिला अस्पताल बदायूं में उपचार के बाद दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जहां भाई लोचन के दाहिने पैर को काटना पड़ा था। उधर, कोर्ट ने आरोपी चंद्रसेन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। संवाद
डोडा छिलका बेचने के आरोपी को जेल में बिताई सजा के साथ दो हजार का अर्थदंड
बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने एक किलो दो सौ ग्राम डोडा छिलका बरामद होने के प्रकरण में सुनवाई कर आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने आरोपी मुस्लिम पुत्र कदीर निवासी भवानीपुर खैरू, थाना सहसवान को जेल में बिताई सजा के साथ दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 20 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
थाना सहसवान में दर्ज हुई रिपोर्ट में एसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2023 को वह सिपाहियों के साथ कस्बा सहसवान में अकबराबाद चौराहे पर गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर हरदत्तपुर जाने वाले सड़क तिराहे पर खड़े व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से एक किलो 200 ग्राम डोडा छिलका बरामद हुआ। आरोपी मुस्लिम पुत्र कदीर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद