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Budaun News: छेड़खानी के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 12:31 AM IST
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Convict of Molestation Sentenced to Five Years of Rigorous Imprisonment
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बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-2 नीरज कुमार गर्ग ने छेड़खानी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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वादी का आरोप है कि एक इंटर कॉलेज के बाहर चाट का ठेला लगाता है, जहां उसकी बेटी भी सहयोग करती थी। घटना वाले दिन सुबह करीब 10:30 बजे वादी ने अपनी बेटी को घर से चाय लाने के लिए भेजा था। इसी दौरान कब्रिस्तान के पास रास्ते में गांव के ही राहुल ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की।
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किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़िता अपने पिता के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाना फैजगंज बेहटा में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने 20 सितंबर 2019 को आरोपी राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
विवेचना के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राहुल सिंह पुत्र परविंदर सिंह उर्फ प्रवेंद्र, निवासी वार्ड नंबर पांच, फैजगंज बेहटा को दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को छेड़खानी के आरोप में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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