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Budaun News: दावे और आपत्तियां 6 मार्च तक करें दाखिल
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बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने मंगलवार को कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में बैठक की।
बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के पूर्व घोषित कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक निर्धारित की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि सूचना चरण के अंतर्गत सूचना जारी करना, सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण 06 जनवरी से 27 मार्च 2026 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों से अपील की कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।
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बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के पूर्व घोषित कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक निर्धारित की गई है।
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उन्होंने जानकारी दी कि सूचना चरण के अंतर्गत सूचना जारी करना, सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण 06 जनवरी से 27 मार्च 2026 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों से अपील की कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।