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Budaun News: एनडीपीएस के चार दोषियों पर 42,500 रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Wed, 25 Feb 2026 12:38 AM IST
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बदायूं। न्यायालय एनडीपीएस एडीजे कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही दो को 25-25 सौ, तीसरे को 24 हजार और चौथे को 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
चार साल पहले वर्ष 2022 में मूसाझाग थाना पुलिस ने दातागंज क्षेत्र के गांव आन्नदपुर के रहने वाले अनेकपाल व खेमकरन को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक मुकेश कुमार सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोनों को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 25-25 सौ रुपये की सजा सुनाई है।
इसी के साथ ही वजीरगंज थाना पुलिस ने 2023 में बरेली के विसारतगंज निवासी धर्मवीर व उत्तर कुमार उर्फ सुखपाल को अफीम के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद धर्मवीर को 24 हजार रुपये व सुखपाल कुमार को 17 हजार रुपये की सजा सुनाई।
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चार साल पहले वर्ष 2022 में मूसाझाग थाना पुलिस ने दातागंज क्षेत्र के गांव आन्नदपुर के रहने वाले अनेकपाल व खेमकरन को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक मुकेश कुमार सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोनों को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 25-25 सौ रुपये की सजा सुनाई है।
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इसी के साथ ही वजीरगंज थाना पुलिस ने 2023 में बरेली के विसारतगंज निवासी धर्मवीर व उत्तर कुमार उर्फ सुखपाल को अफीम के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद धर्मवीर को 24 हजार रुपये व सुखपाल कुमार को 17 हजार रुपये की सजा सुनाई।
