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Budaun News: छात्रा को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल की कैद

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 01:51 AM IST
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Teacher who took a student away and raped her sentenced to 20 years in prison.
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बदायूं। नाबालिग छात्रा को बहलाकर दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि चार अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल का अध्यापक, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर बिलहरी निवासी अनिल प्रताप सिंह, उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद शिक्षक को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।



शौच को गई किशोरी से की छेड़खानी, दोषियों को चार-चार साल की कैद
- कोर्ट ने चार-चार हजार रुपये का लगाया जुर्माना
- पीड़िता को जुर्माने की धनराशि देने का फरमान
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने दोषी ठहराया है। दोनों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।


सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने तीन अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी भतीजी घर के पास जंगल में शौच करने गई थी। गांव के ही परवेश यादव व अरविंद उर्फ बटुआ ने रात करीब आठ बजे उसके साथ छेड़खानी की। आरोपियों से छूटकर जब वह भागी तो उसका घर तक पीछा किया। भाई महेश घर से निकल आया और आरोपियों को ललकारा तो भाग गए।



पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। विवेचना सीओ राघवेंद्र सिंह राठौर ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाए गए दोनों को सजा सुनाई गई।
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