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Budaun News: दुर्घटना बीमा का आवेदन निरस्त, डीएम और एसडीएम को कोर्ट ने भेजा नोटिस
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बदायूं। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना में आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में कोर्ट ने डीएम, एसडीएम सदर को नोटिस जारी किया है। उन्हें 14 जनवरी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सदर तहसील क्षेत्र के गांव ढकिया निवासी बरिशा बेगम ने 18 दिसंबर को वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उसके पति महबूब शाह तीन जून को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके पति बटाई की जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण किया करते थे। पति की मौत के बाद उसके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।
उसने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में 13 सितंबर 2025 को आवेदन किया था। 14 नवंबर को आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल, तहसीलदार सदर से कार्यालय जाकर जानकारी ली तो बताया गया कि उसका आवेदन 18 अक्तूबर को ही निरस्त कर दिया गया है। आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय से अस्वीकृत आदेश में एसडीएम सदर ने जांच की और लिखा कि मृतक के पास अपनी भूमि नहीं है।
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सदर तहसील क्षेत्र के गांव ढकिया निवासी बरिशा बेगम ने 18 दिसंबर को वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उसके पति महबूब शाह तीन जून को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके पति बटाई की जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण किया करते थे। पति की मौत के बाद उसके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।
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उसने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में 13 सितंबर 2025 को आवेदन किया था। 14 नवंबर को आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल, तहसीलदार सदर से कार्यालय जाकर जानकारी ली तो बताया गया कि उसका आवेदन 18 अक्तूबर को ही निरस्त कर दिया गया है। आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय से अस्वीकृत आदेश में एसडीएम सदर ने जांच की और लिखा कि मृतक के पास अपनी भूमि नहीं है।
