सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The accused was sentenced to ten years in prison for assault and robbery.

Budaun News: जानलेवा हमले व लूट के मामले में दोषी को दस साल की कैद

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
The accused was sentenced to ten years in prison for assault and robbery.
विज्ञापन
बदायूं। लूट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कु. रिंकू ने दोषी करार देते हुए उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Trending Videos



सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव आमगांव के रहने वाले ओमकार सिंह ने 18 अक्तूबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने भाई रवेंद्र सिंह व दुष्यंत सिंह एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ घर में सोए हुए थे। रात करीब 2:30 बजे उसके घर में अचानक आहट हुई, जिसपर परिवार के लोग जाग गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

देखा कि तीन चोर घर में बैटरी और साइकिल इत्यादि सामान निकालकर ले जा रहे हैं। शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने एक बदमाश को हम लोगों ने मारपीट कर पकड़ लिया। इसी दौरान एक अन्य बदमाश ने भाई रविंद्र सिंह को गोली मार दी। घर से सोने की चेन व कुंडल इत्यादि लेकर बदमाश ले गए।
पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम पता शाहजहांपुर के थाना गढि़या रंगीन के गांव धारम गौटिया पंखा नगला निवासी गवडू पुत्र अली हसन बताया। अन्य साथियों के नाम अली हसन व मुमताज अली बताया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ जानलेवा हमले व लूट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। आरोपी गवडू को पुलिस ने जेल भेज दिया।
विवेचक ने अली हसन व मुमताज के नाम विवेचना से निकाल दिए। उनकी नामजदगी झूठी पाई गई थी। पुलिस ने गवडू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के सरकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed