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Budaun News: किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा
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बदायूं। किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 14 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह पत्नी को दवा दिलाने इस्लामनगर गया था। घर पर उसकी 14 साल की बेटी थी। क्षेत्र के ही गांव अगरास निवासी रंजीत घर आया और बेटी को बाइक पर बैठाकर ले गया। जब वह घर लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी।
आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता लगा कि बेटी को रंजीत ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। किशोरी को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचक रणजीत बहादुर सिंह ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
जानलेवा हमले के चार आरोपियों को दस-दस साल कैद की सजा
- चारों आरोपियों पर सात-सात हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को सत्र न्यायाधीश विवेक संगल ने दोषी करार दिया है। दोषियों को दस- दस साल कैद समेत सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
संभल जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव बिचपुरी निवासी महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आठ मई 2014 को गांव में होरीलाल के पुराने दलान की जगह का विवाद चल था। कई दिन से आपस में झगड़ा कर रहे थे। लोगों ने समझाकर शांत कर दिया।
आठ मई की सुबह सात बजे गांव के राम खिलाड़ी, जयप्रकाश, अतर सिंह, राजेंद्र, सतपाल, भजनलाल, हरपाल, उमेश एक राय होकर अपने हाथों में तमंचा,राइफल लेकर घर में घुस आए और जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग करने लगे। गोली लगने से राधे और विजय घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी राजेंद्र,भजनलाल उर्फ पप्पू, अतर सिंह व हरपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के डीजीसी अनिल कुमार सिंह राठौड़ व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद चारों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 14 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह पत्नी को दवा दिलाने इस्लामनगर गया था। घर पर उसकी 14 साल की बेटी थी। क्षेत्र के ही गांव अगरास निवासी रंजीत घर आया और बेटी को बाइक पर बैठाकर ले गया। जब वह घर लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी।
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आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता लगा कि बेटी को रंजीत ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। किशोरी को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचक रणजीत बहादुर सिंह ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
जानलेवा हमले के चार आरोपियों को दस-दस साल कैद की सजा
- चारों आरोपियों पर सात-सात हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को सत्र न्यायाधीश विवेक संगल ने दोषी करार दिया है। दोषियों को दस- दस साल कैद समेत सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
संभल जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव बिचपुरी निवासी महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आठ मई 2014 को गांव में होरीलाल के पुराने दलान की जगह का विवाद चल था। कई दिन से आपस में झगड़ा कर रहे थे। लोगों ने समझाकर शांत कर दिया।
आठ मई की सुबह सात बजे गांव के राम खिलाड़ी, जयप्रकाश, अतर सिंह, राजेंद्र, सतपाल, भजनलाल, हरपाल, उमेश एक राय होकर अपने हाथों में तमंचा,राइफल लेकर घर में घुस आए और जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग करने लगे। गोली लगने से राधे और विजय घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी राजेंद्र,भजनलाल उर्फ पप्पू, अतर सिंह व हरपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के डीजीसी अनिल कुमार सिंह राठौड़ व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद चारों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
