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Budaun News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 19 May 2026 01:29 AM IST
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Three years imprisonment and Rs 10,000 fine for molesting a minor
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बदायूं। अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या तीन की न्यायाधीश अनीता ने नाबालिग से छेड़खानी के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी शिव कुमार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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यह मामला थाना कादरचौक में दर्ज किया गया था। पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव का शिव कुमार उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था। 17 फरवरी 2022 को बड़ी बेटी की शादी थी, जहां डीजे बज रहा था। शिव कुमार ने छोटी बेटी का हाथ पकड़कर नाचने के लिए कहा था। शादी समारोह के कारण परिवार खामोश रहा, इससे आरोपी का हौसला बढ़ गया। 27 मार्च 2022 की रात करीब एक बजे शिव कुमार शराब के नशे में घर में घुस गया। घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और पीड़िता आंगन में सो रही थी। आरोपी उसकी खाट पर बैठ गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के जागने और चिल्लाने की कोशिश करने पर आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया। पीड़िता किसी तरह आरोपी से छूटकर भीतर भागी और चिल्लाने लगी। इसके बाद शिव कुमार धमकी देता हुआ मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में शिव कुमार पर नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोप में मुकदमा चला।
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न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिवक्ता की दलीलों को भी ध्यान से सुना। सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने शिव कुमार को दोषी पाया। इसके बाद उसे तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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