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Bulandshahar News: सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा
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बुलंदशहर। विशेष पाॅक्सो अदालत ने आठ साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा (तृतीय) ने दोषियों को कृत्य की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में सजा सुनाई है। मामले के मुख्य दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जबकि दो अन्य को 5-5 वर्ष की कैद की सजा मिली है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 16 अगस्त 2018 की है। थाना रामघाट क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव नंगला कोठी निवासी रवेंद्र उर्फ भूरा, धर्मेंद्र उर्फ छोटे, गजेंद्र और बदायूं के जरीफ नगर निवासी भुवनेश उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर भगा ले गए थे। आरोपियों ने पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा था और 21 नवंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों को दोषी करार दिया। साथी मुख्य दोषी रवेंद्र उर्फ भूरा और भुवनेश को 20-20 वर्ष का कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जबकि, सह-दोषी गजेंद्र और धर्मेंद्र उर्फ छोटे को 5-5 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 16 अगस्त 2018 की है। थाना रामघाट क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव नंगला कोठी निवासी रवेंद्र उर्फ भूरा, धर्मेंद्र उर्फ छोटे, गजेंद्र और बदायूं के जरीफ नगर निवासी भुवनेश उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर भगा ले गए थे। आरोपियों ने पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा था और 21 नवंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों को दोषी करार दिया। साथी मुख्य दोषी रवेंद्र उर्फ भूरा और भुवनेश को 20-20 वर्ष का कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जबकि, सह-दोषी गजेंद्र और धर्मेंद्र उर्फ छोटे को 5-5 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।