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Bulandshahar News: 25 साल बाद गैंगस्टर को ढाई वर्ष का कारावास और जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2026 10:50 PM IST
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After 25 years, the gangster was sentenced to two and a half years' imprisonment and a fine.
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बुलंदशहर। करीब 24 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त सोहनपाल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे ढाई वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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वर्ष 2000 में नरसेना क्षेत्र के गांव बुकलाना निवासी सोहनपाल ने अपना एक संगठित गिरोह बनाकर इलाके में दहशत फैला रखी थी। आरोपी आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। इसको लेकर जहांगीराबाद पुलिस ने 18 अक्तूबर 2000 को सोहनपाल के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।
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2001 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से ही मामले की सुनवाई चल रही थी। अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एडीजे-08 न्यायाधीश चंद्र विजय श्रीनेत्र की अदालत ने आरोपी सोहनपाल को दोषी करार दिया है।
साथ ही न्यायालय ने उसे दो वर्ष छह माह का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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