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कोर्ट: महिला से अश्लीलता करने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 10:57 PM IST
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Court: The person who behaved obscenely with a woman will be sentenced till the rising of the court.
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बुलंदशहर। महिला के साथ अश्लीलता और अभद्र टिप्पणी करने के 19 साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
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मामला वर्ष 2007 का है। बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि जटपुरा थाना सलेमपुर निवासी कपिल ने उनकी पुत्री के साथ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का प्रयोग और अभद्रता की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो नवंबर 2007 को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसका चालान कर दिया था।
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इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ छह नवंबर 2007 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अब एसीजे जेडी नौ आराधना सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर कपिल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने तक वहीं खड़े रहने की सजा और 200 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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