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Bulandshahar News: बेटी के प्रेमी के हत्यारे पिता व दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jun 2026 10:23 PM IST
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Father and two sons sentenced to life imprisonment for killing daughter's lover
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बुलंदशहर/अनूपशहर। बेटी के प्रेमी को पीट-पीटकर हत्या करने के चर्चित मामले में एडीजे कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश राजेश कुमार (तृतीय) ने दोषी पिता व दो पत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला गैर इरादतन हत्या का होने के बावजूद संगीन अपराध है। ऐसे में दोषी किसी रियात के हकदार नहीं हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि डिबाई थाना क्षेत्र के गांव दौरऊ निवासी किशन उर्फ कालू (23) का अपने ही पड़ोसी महेश कुमार की बेटी रजनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 27/28 मार्च 2023 की रात करीब एक बजे किशन अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। इसी दौरान लड़की के पिता महेश, भाई सोनू उर्फ संतोष और राजू ने उसे देख लिया था।
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तीनों ने किशन को बंधक बनाकर बेल्ट और लाठी-डंडों से अधमरा होने तक पीटा था और वारदात के बाद आरोपियों ने किशन के परिवार को बुलाकर उसे सौंप दिया था। पिता भोजराज सिंह किशन को घर लेकर आए थे। किशन के पिता भोजराज सिंह ने बताया था कि सुबह करीब छह बजे किशन की हालत बिगड़ गई । गांव के चिकित्सक को बुलाकर उसे दिखा गया लेकिन मारपीट में गंभीर चोट आने के कारण करीब 6.30 बजे किशन की मौत हो गई थी।
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पिता भोजराज सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 28 मार्च 2023 को आरोपी महेश, उनके पुत्र सोनू उर्फ संतोष और राजू के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार पर पिता, दोनों पुत्रों को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर पिता महेश, बेटे सोनू उर्फ संतोष और राजू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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