सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Juvenile offender convicted of raping a minor sentenced to one and a half years

Bulandshahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बाल अपचारी को डेढ़ साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 10:25 PM IST
विज्ञापन
Juvenile offender convicted of raping a minor sentenced to one and a half years
विज्ञापन
बुलंदशहर। जनपद के किशोर न्याय बोर्ड ने दुष्कर्म के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बाल अपचारी को दोषी करार दिया है। बोर्ड ने दोषी को एक वर्ष छह माह (18 महीने) के लिए बाल सुधारगृह भेजने और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Trending Videos


पहासू थाना क्षेत्र में 31 जुलाई 2021 को एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक किशोर (बाल अपचारी) उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। बरामदगी के बाद जब पीड़िता के बयान दर्ज किए गए तो उसने बाल अपचारी पर डरा-धमकाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर बाल सुधारगृह भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड के मजिस्ट्रेट और अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, सदस्य वीरेंद्र शर्मा और सुधा चौधरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बोर्ड ने किशोर को दोषी पाया। बोर्ड ने बाल अपचारी को एक साल छह माह के बाल सुधारगृह की सजा सुनाई और साथ ही 3,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed