{"_id":"6a1c64dbd7c58cc29a03a777","slug":"two-people-who-made-illegal-weapons-will-be-punished-till-the-time-they-reach-court-bulandshahr-news-c-133-1-bul1002-156098-2026-05-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: अवैध शस्त्र बनाने वाले दो को न्यायालय उठने तक की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: अवैध शस्त्र बनाने वाले दो को न्यायालय उठने तक की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बुलंदशहर। न्यायालय एसीजेएम-एक के न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने अवैध शस्त्र बनाने के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने वर्ष 1993 में गांव नौसाना निवासी इरशाद और इखलाख उर्फ इलियास को अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया था।
इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध शस्त्र तैयार करने के उपकरण व एक अवैध असलहा भी बरामद किया था।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उप्र की ओर से चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिह्नित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर की ओर से न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई। इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने इरशाद और इखलाख उर्फ इलियास को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा के साथ उन पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
Trending Videos
इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध शस्त्र तैयार करने के उपकरण व एक अवैध असलहा भी बरामद किया था।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उप्र की ओर से चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिह्नित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर की ओर से न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई। इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने इरशाद और इखलाख उर्फ इलियास को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा के साथ उन पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन